भारत सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक परिषद्, भारत सरकार सचिव (पर्यटन विभाग), की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद् के कार्य का संचालन करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो प्रशासनिक परिषद् के सदस्य भी हैं। परिषद् के रोज़ के मामलों की देख रेख करते हैं। एन॰सी॰एच॰एम॰सी॰टी के संघ के नियम 28 में परिभाषित प्रशासनिक परिषद् की रचना इस प्रकार है :-
01 | भारत सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष | सचिव (पर्यटन) | अध्यक्ष |
02 | संघ में भारत सरकार के प्रतिनिधि |
| |
03 | सदस्य, वित्त विभाग/ संबन्धित वित्तीय विभाग में प्रशासनिक सलाहकार | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एम॰ओ॰टी | सदस्य |
04 | संबद्ध संस्थानों की राज्य सरकारों द्वारा नामांकित व्यक्तियों में से दो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएगें |
| सदस्य |
05 | होटल मैनेजमेंट के 4 संबद्ध संस्थानों के प्रधानाचार्य |
| सदस्य |
06 | होटल एंड फूड मैनेजमेंट एवं केटरिंग एंड न्यूट्रिशन के विशेषज्ञों में से एक सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा | -- | सदस्य |
07 | होटल एवं केटरिंग उद्योग में से दो व्यक्ति सरकार द्वारा नामांकित किए जाएगें । |
| सदस्य |
08 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | अतिरिक्त महानिदेशक (टी) | सदस्य |
09 | बोर्ड के सचिव | निदेशक (ए एंड एफ़) एन॰सी॰एच॰एम॰सी॰टी | सदस्य |
निदेशक (स्टडीस) एन॰सी॰एच॰एम॰सी॰टी एवं निदेशक एस॰ओ॰टी॰एच॰एस॰एम, इग्नू, विशेष तौर पर आमंत्रित होते हैं। |
अंतिम अपडेट: 25/09/2024 11:14:02 पूर्वान्ह