एनसीएचएमसीटी सोसाइटी की संरचना:
नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी (NCHMCT), सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। इसके सदस्यों की संरचना, सोसाइटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा नियम एवं विनियम, नियम 4(1) के अंतर्गत निम्नानुसार निर्धारित है:
सोसाइटी की सामान्य सभा (General Body):
| क्रम संख्या | श्रेणी | वर्तमान स्थिति/विवरण | भूमिका | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | प्रशासनिक विभाग के प्रभारी मंत्री | माननीय पर्यटन मंत्री | समिति के अध्यक्ष | ||
| 02 | राज्य मंत्री (पर्यटन) या अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति | माननीय राज्य मंत्री, पर्यटन | उपाध्यक्ष | ||
| 03 | भारत सरकार के शिक्षा एवं श्रम मंत्रालयों के मंत्री/सचिव | संबंधित मंत्रालयों के माननीय मंत्री (सूचनाएँ सामान्यतः सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजी जाती हैं) | सदस्य | ||
| 04 | उन राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि जहाँ संबद्ध संस्थान स्थित हैं | संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पर्यटन सचिव (दिल्ली और महाराष्ट्र के पर्यटन सचिव प्रतिनिधित्व में नहीं) | सदस्य | ||
| 05 | संबद्ध संस्थानों की संचालन समितियों के अध्यक्ष | राज्य/यूटी के पर्यटन सचिव | सदस्य | ||
| 06 | एनसीएचएमसीटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष | सचिव (पर्यटन), भारत सरकार | सदस्य | ||
| 07 | भारत सरकार के पाँच प्रतिनिधि | सचिव (पर्यटन) अतिरिक्त सचिव (पर्यटन) अतिरिक्त महानिदेशक (पर्यटन) श्रम मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि | सदस्य | ||
| 08 | वित्त सदस्य/ वित्तीय सलाहकार | अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यटन मंत्रालय | सदस्य | ||
| 09 | सभी संबद्ध संस्थानों के प्राचार्य (सरकार द्वारा नामित) | सभी संबद्ध IHM एवं FCI के प्राचार्य | सदस्य | ||
| 10 | होटल एवं फूड मैनेजमेंट, केटरिंग एवं न्यूट्रिशन के दो विशेषज्ञ (सरकार द्वारा नामित) | - | रिक्त | ||
| 11 | होटल एवं केटरिंग उद्योग से चार प्रतिनिधि | - | रिक्त | ||
| 12 | एनसीएचएमसीटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सरकार द्वारा नियुक्त) | एडीजी (पर्यटन), जो सीईओ एनसीएचएमसीटी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं | सदस्य | ||
| 13 | सामान्य सभा के सचिव | निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), NCHMCT | सदस्य/ सचिव | ||