राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एव कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद
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राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एव कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय

सार्वजनिक अवकाश और छुट्टियाँ

1.सार्वजनिक अवकाश

1.1 परिषद उन सभी सार्वजनिक छुट्टियों का पालन करेगी, जो दिल्ली स्थित केंद्रीय सरकार सचिवालय द्वारा घोषित की जाती हैं।

1.2 परिषद के ऐसे कर्मचारी जो दिल्ली के बाहर तैनात हैं, उन्हें उन स्थानों पर तैनात केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक छुट्टियों का पालन करना होगा।

1.3 आधिकारिक सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा, परिषद अपने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छुट्टियाँ घोषित कर सकती है, बशर्ते संचालनात्मक आवश्यकताओं और सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के अनुसार हो।

2.छुट्टियों का अधिकार (Leave Entitlement)

2.1 परिषद के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

2.2 छुट्टियों के प्रकार में, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, शामिल हैं:

  • अर्जित/विशेष छुट्टी (Earned/Privilege Leave)
  • सामान्य छुट्टी (Casual Leave)
  • चिकित्सा/बीमारी अवकाश (Medical/Sick Leave)
  • गर्भावस्था/पितृत्व अवकाश (Maternity/Paternity Leave)
  • विशेष छुट्टियाँ (Special Leave) जैसी कि केंद्रीय सिविल सेवा नियमों में लागू होती हैं

2.3 छुट्टी का अनुमोदन, स्वीकृति और नकद भुगतान (Encashment) कार्यालय प्रमुखया सक्षम प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा।

2.4 कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे छुट्टियों की योजना इस प्रकार बनाएं कि इससे परिषद के संचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

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